मंदसौर। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर गौतम सोलंकी व नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर सतनाम सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कोर्ट रोड़ पर हुए गोलीकांड का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 28-4-24 को रात करीब 10:15 बजे किला निवासी इरफान पिता शहजाद अली को पीठ पर बाई और गोली लगने की सूचना मिलने पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल जिला चिकित्सालय मंदसौर पहुंची थी, जहां फरियादी पीड़ित इरफान का ईलाज चल रहा था। फरियादी फुरकान अली जो की इरफान अली का सगा छोटा भाई है उसके द्वारा अपने भाई द्वारा बताई गई बात पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करते हुए बताया कि जब उसका भाई इरफान अली कोर्ट तिराहे से अपने घर की ओर जा रहा था, तब दो अज्ञात आरोपी उसकी मोटरसाइकिल के पास आए व पास आकर पशुपतिनाथ मंदिर जाने का रास्ता पूछा फिर आगे बढ़ते ही इरफान अली के पीछे से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। जिससे इरफान अली गंभीर घायल हो गया। उक्त सूचना पर प्रथम दृष्टिया धारा 307 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध क्रमांक 222/24 थाना सिटी कोतवाली पर दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान थाना सिटी कोतवाली पुलिस की पृथक पृथक टीम बनाई जाकर प्रत्येक पुलिस टीम को अलग-अलग कार्य सोपा गया। जिसमें एक पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल से संबंधित जानकारी प्राप्त की, दूसरी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के एवं अन्य संभावित संदिग्ध स्थानों के सीसीटीवी कैमरा चेक किए व तीसरी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के मुख्य मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाओं को प्राप्त कर घटना की वास्तविकता का पता लगाया। पुलिस के अथक प्रयासों का परिणाम यह रहा कि इतने कम समय में उक्त घटना का खुलासा हो पाया। और उक्त घटना का मुख्य आरोपी नईम पिता सलीम किला था। जो की घटना के दिन आरोपी के साथ बैठकर प्रतापगढ़ पुलिया की ओर आइसक्रीम खाने गया था। आइसक्रीम खाकर घर लौटते समय आरोपी नईम द्वारा अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली जिसमें उसने पूर्व से ही एक राउंड एक जिंदा राउंड लगा रखा था और पिस्टल निकालकर जान से मारने की नीयत से पीड़ित इरफान अली को पीछे से गोली मार दी। उक्त घटना कारित किए जाने के आशय के संबंध में पूछताछ किए जाने पर नईम के द्वारा बताया गया कि आरोपी ने पीड़ित इरफान अली से 9000 उधार लिए थे जो वह नहीं दे पा रहा था। जिसके एवज में फरियादी द्वारा पीड़ित इरफान अली द्वारा मोबाइल अथवा गाड़ी की मांग आरोपी से की थी। इस कारण आरोपी ने जान से मारने की नीयत से इरफान पर गोली चलाई वह गोली लगने के बाद फरियादी पीड़ित इरफान अली को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि इस घटना की सूचना पुलिस को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना अन्यथा जान से खत्म कर दूंगा। इस कारण घायल ईरफान ने वास्तविक घटना की जानकरी पुलिस अथवा परिजनो को नही दी थी। प्रकरण में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर घटना में प्रयुक्त पिस्टल को जप्त किया जाकर विवेचना में अन्य कोई तथ्य जैसे आरोपी पिस्टल कहां से लाया इसकी भी जांच की जाएगी। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ थाना प्रभारी कोतवाली, उनि रितेश नागर, उनि शेलेन्द्र सिंह, उनि विजय पुरोहित, सायबर सेल प्रभारी उनि सत्येन्द्र सिह राजपुत, प्रआर 158 विनोद नामदेव, प्रआर 121 अर्जुन सिंह, प्रआर 116 रमीज राजा, प्रआर 173 हरीश यादव, प्रआर 639 आशीष बैरागी (सायबर सेल), आर 467 मनीष बघेल (सायबर सेल), आर 463 हरीश राठोर, आर 236 भानुप्रताप सिहं, आर 861 नरेन्द्र सिह, आर 933 मनीष शर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
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