नीमच। नगर पालिका नीमच में इन दिनों आचार संहिता का बहाना कर आम जनता के प्रकरण रोके जा रहे हैं, उक्त आरोप लगाते हुए पार्षद श्रीमती सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने बताया कि नामांतरण आदेश हो या लिज नवीनीकरण या भवन निर्माण अनुमति नगर पालिका प्रदान नहीं कर रही है। जबकि परिषद की बैठक में सामान्य पार्षदों ने लिस्ट नवीनीकरण नामांतरण के समस्त प्रकरणों को हरी झंडी देकर आदेश देने के निर्देश दिए थे। लेकिन आचार संहिता लगने से सभी काम रोके जा रहे हैं जो कि अनुचित है इस प्रकार का आदेश भी नगर पालिका में नहीं है। नगर पालिका में आचार संहिता नगर पालिका चुनाव में लगती है तो समझ में आता है। लेकिन विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव आचार संहिता का बहाना कर आम जनता को परेशान किया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 मई को मतदान के पहले ही लोक अदालत लगाई जा रही है। जिसमें नगर पालिका के संपत्ति कर शाखा, जलकर शाखा की वसूली की जाएगी। पार्षद श्रीमती सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने बताया कि इस प्रकार के अगर आदेश नहीं है तो नामांनतरण आदेश भवन निर्माण अनुमति नवीनीकरण के आदेश भी किया जावे, जिससे कि नगरपालिका को आय होगी मुख्य नगर पालिका अधिकारी संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं जल कर जमा हो रहा है संपत्ति कर जमा हो रहा है तो लिज नवनीकरण क्यों नहीं हो रहा है?
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