रिपोर्ट-सुनिल माली
नीमच। अपर जिला न्यायालय महोदय नीमच के न्यायाधीश श्रीमान राकेश कुमार शर्मा ने बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया घटना इस प्रकार है कि ग्राम सरवानिया महाराज के हेमन्त राजवैद्य की दिनांक 30.09.2022 की रात्रि को सेंदरिया स्थिति कुवे पर उसके छोटे भाई रिषभ राज वैद्य ने हत्या कर लाश कुबे में फेक दी थी। जिसकी जानकारी सुबह थाना नीमच सिटी को होने पर थाना नीमच सिटी के अधिकारी मोके पर पहुंचे व लाश को कुवे में से निकाला घटना संदेहास्पद होने से मोके पर से साक्ष्य एकत्रित कर वहां पड़े हथियारों के फिंगर प्रिंट लिए गए तथा मामला जांच में लिया गया जांच के दौरान पाया गया कि रिषभ राज का उसके भाभी उषाराज से अवैध संबंध था इसलिए हेमन्त राज की हत्या रिषभ राज द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट थाना नीमच सिटी पर धारा 302, 201,120बी पर कामय की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया तथा चालान प्रस्तुत होने के पश्चात प्रकरण का विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश शर्मा साहब के न्यायालय में चला जिसमें लोक अभियोजक चंचल बाहेती व अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा 27 साक्ष्य करायी गई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय मैं पेज किया गया श्रीमान द्वारा दिनांक 22.10.2024 को रिषभराज को हेमन्तराज की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व 10,000/-रू. के दण्ड से दण्डित किया गया उक्त प्रकरण की सफल पैरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती व अपर लोक अभियोजक इमरान खान द्वारा की गई।
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